रायपुर में बोर खनन पर प्रतिबंध हटा

रायपुर: जिले में अब बोर कराने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। जिले में मानसुन क्रियाशील हो गया हे इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को 01 जुलाई से शिथिल कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हे।

उल्लेखनीय है कि जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 01 अप्रैल से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके तहत ही बोर कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Related posts

कटघोरा हाई स्कूल मैदान में DMF फंड पर सवाल, खिलाड़ियों ने लिखित शिकायत से खोली निर्माण कार्य की हकीकत

52 हजार बोरी धान गायब, प्रशासन मौन!
जांच में घोटाला साबित फिर भी प्रबंधक सुरक्षित—संरक्षण किसका?

विधायक भूलन सिंह मरावी के अथक प्रयासों और सशक्त पहल से प्रेमनगर को 17.68 करोड़ की सड़क सौगात, मनिहारीडांड–झापरपारा मार्ग बनेगा मजबूत ।