Home छत्तीसगढ़राउरकेला: 1.850 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

राउरकेला: 1.850 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

by Sushmita Mishra
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गांजा

आज दिनांक 10.09.2025 की सुबह जब उपनिरीक्षक आर.के. स्वैन अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ वीआईपी मार्केट क्षेत्र में सुबह की गश्त ड्यूटी कर रहे थे, विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिलने के बाद

उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर-6 राउरकेला के पास एक एनडीपीएस मामले का पता लगाया, जिसमें आरोपी रमेश महार उर्फ ​​कालू अपने निजी लाभ के लिए आम जनता को बेचने के लिए बिना किसी लाइसेंस या प्राधिकरण के एक सफेद रंग के प्लास्टिक बैग में 1 किलो 850 ग्राम प्रतिबंधित गांजा अवैध रूप से ले जा रहा था/परिवहन कर रहा था। पुलिस ने उसे रंगो हाथों पकड़ा और उसपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया।

यह मामला सेक्टर 07 पुलिस थाना केस संख्या-204, दिनांक-10.09.2025 धारा-20 (बी)(ii) बी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और माननीय न्यायालय को अग्रेषित किया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी इस गाँजा को राउरकेला के विवेकानंदपल्ली, सेक्टर-6 में आम जनता को बेचने के लिए ले जा रहा था।
गिरफ्तार आरोपी

रमेश महार उर्फ ​​कालू -39 वर्ष, स्वर्गीय निताई महार के पुत्र, विवेकानंदपल्ली, सेक्टर-6, थाना सेक्टर-7, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़

जब्त की गई वस्तुएँ:

1. एक किलो 850 ग्राम प्रतिबंधित गांजा

2. नकद 750/- रुपये (सात सौ पचास रुपये मात्र)

3. एक वीवो मोबाइल,

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