Home देशसुप्रीम कोर्ट का फैसला: सामान्य कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा, खूंखार कुत्तों को कैद और सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सामान्य कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा, खूंखार कुत्तों को कैद और सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर रोक

by Sushmita Mishra
0 comments
सुप्रीम

नई दिल्ली।’ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी।

14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00