की स्थिति अब स्थिर है, लेकिन वह गहरे मानसिक आघात में है।
आरोपी पर पाक्सो एक्ट व बीएनएस के तहत कार्रवाई
थाना प्रभारी अमित कौशिक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं।
प्राथमिक जांच में आरोपी की पहचान रोशन टोप्पो पिता राम किशुन टोप्पो (आयु 21 वर्ष) निवासी जगन्नाथपुर, वर्तमान पता शांतिनगर (प्रतापपुर) के रूप में हुई है।
पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
थाना प्रभारी कौशिक ने कहा —
> “यह समाज और संवेदना दोनों के लिए बेहद शर्मनाक अपराध है। बच्ची को न्याय दिलाने और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है।”
समाज की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध
यह सिर्फ एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनाओं की परीक्षा है। जिस समाज में पाँच साल की मासूम भी सुरक्षित नहीं, वहाँ मौन रहना भी अपराध से कम नहीं।
स्थानीय सामाजिक संगठनों, महिला आयोग और बाल संरक्षण समितियों को इस मामले में आगे आकर न केवल न्याय की मांग करनी चाहिए बल्कि पीड़ित परिवार को सहयोग और सुरक्षा भी देनी चाहिए।
आवाज़ उठाना ज़रूरी है
आज जब हर दिन कोई न कोई मासूम दरिंदगी का शिकार हो रही है, तब यह सवाल फिर उठता है
“हम कब तक चुप रहेंगे?”
“क्या हमारी संवेदनाएँ सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह जाएँगी?”
यह समय है जब समाज, प्रशासन और न्याय तंत्र — तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी और बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत दोबारा न हो।
मुख्य बिंदु एक नज़र में
घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है
आरोपी रोशन टोप्पो (21 वर्ष) गिरफ्तार
बच्ची की हालत में सुधार, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में इलाज जारी
बीएनएस धारा 65(2) और पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने कहा — “आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी”
“पाँच साल की मासूम के साथ दरिंदगी: प्रतापपुर में इंसानियत शर्मसार, आरोपी गिरफ्तार समाज से उठ रही सख्त सजा की मांग”
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