NPCI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया, कुछ कैटेगरी में अब 5 लाख रुपये तक भुगतान संभव

यूपीआई

नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे और इससे आम लोगों के साथ-साथ यूपीआई से लेनदेन करने वाले दुकानदारों और मर्चेंट्स को काफी राहत मिलेगी।

विशेष रूप से, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जैसी कुछ कैटेगरी के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपये की गई है। इसके साथ ही इन ट्रांजैक्शनों के लिए 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लेनदेन संभव होगा। इसके अलावा, 12 अन्य कैटेगरी के लिए भी डेरी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा पहुंचे, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में लेंगे हिस्सा

NPCI ने स्पष्ट किया है कि सामान्य यूपीआई (P2P) ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी एक सामान्य यूपीआई खाते से एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

बढ़ी हुई लिमिट टैक्स भुगतान से जुड़ी संस्थाओं, सरकारी ई-मार्केट प्लेस, यात्रा और व्यापार/व्यापारी संबंधी लेनदेन पर लागू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव बड़े भुगतान और डिजिटल लेनदेन को और सुलभ और तेज़ बनाने में मदद करेगा।

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Related posts

1.57 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक ने किया।

विकास और सांस्कृतिक विरासत के शानदार संगम के साक्षी बना राज्योत्सव 2025

अबोध मासूम के साथ दरिंदगी: प्रतापपुर में 5 वर्षीय बच्ची से हैवानियत, इंसानियत हुई लहूलुहान।